खासकर शहरी इलाकों में CCTV लगने के बाद ट्रैफिक चालान कटने की तादाद और बढ़ गयी है. 2019 में मोटर यान कानून में संशोधन के बाद कानून को और मज़बूत किया गया है और चालान की कीमतों में भी काफी हद तक इजाफे किये गए हैं. सरकार का तर्क है कि एक्सीडेंट को कम करने के लिए और लोगों को कानून का पालन करवाने के लिए ही कीमतों को बढ़ाया गया है.
जहाँ हेलमेट या सीट बेल्ट ना पहनने का चालान 2019 से पहले 100/- रूपये का होता था, अब उसकी कीमत 1000/- रूपये तक बढ़ा दी गयी है. बुलेट बाइक के साइलेंसर का चालान तो 10000/- रूपये की कीमत तक जा चूका है. एक आम इंसान के लिए बाइक या कार खरीदना उतना मुश्किल नहीं है जितना उसका चालान भरना.
हमारा तात्पर्य यहाँ यह बिल्कुल भी नहीं है कि लोग कानून का उल्लंघन करें लेकिन इस सच्चाई से भी मुँह नहीं मोड़ा जा सकता कि ट्रैफिक चालान से लोग घबरातें हैं. आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे की किस प्रकार ट्रैफिक चालान की कीमत कम भरी जाए.
चालान कटने के लगभग 2 – 3 महीनों तक चालान ट्रैफिक पुलिस के दफ़्तर में भरा जा सकता है. 2 – 3 महीने की यह अवधि पूरी होने पर चालान को कोर्ट में पेश कर दिया जाता है. कोर्ट में चालान पेश होने के बाद जिस इंसान का चालान कटा है उसे कोर्ट द्वारा सम्मन प्राप्त होते है जिसमें चालान भुगतने की तिथि बताई जाती है. निर्धारित तारिख को कोर्ट में जाकर अपने वकील के द्वारा या खुद भी चालान का भुगतान किया जा सकता है.
कोर्ट में चालान भरने पर हमारी माननीय अदालतें अक्सर दयालु रवैया दिखाती हैं और चालान की कीमतों को कम कर देती हैं. अब यह माननीय जज पर निर्भर करता है कि वह चालान की कीमत को कितना कम करते हैं. उद्हारण के लिए कुछ महीनों पहले ही मेरे एक दोस्त के बिना हेलमेट के 2 चालान 1000-1000/- रूपये की कीमतों के कटे थे. दोनों चालानों को अलग अलग कोर्ट में पेश किया गया. जहाँ एक न्यायाधीश ने चालान की क़ीमत कम करके उसे 500/- रूपये कर दिया, वहीँ दूसरी कोर्ट ने उस चालान को 100/- रूपये में छोड़ा. एक जज साहब ने पिछले हफ़्ते एक 10000/- रूपये के चालान को मात्र 1100/- रूपये के दंड पर छोड़ दिया. चालान के अलावा कोई भी अतिरिक्त पेनल्टी न ही कभी लगायी जाती है और न ही कभी भरी जाती है.
यहाँ पर यह जानना भी जरुरी है कि चालान न भरने की सूरत में आप अपनी गाड़ी को किसी को बेच नहीं सकते क्यूंकि चालान जब तक लंबित है तब तक गाड़ी को किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता।
कोर्ट में चालान की तारिख कैसे पता करें
1. अक्सर चालान की तारिख से कुछ दिन पहले कोर्ट द्वारा चालान के सम्मन घर पर या रजिस्टर्ड पत्ते पर भिजवाए जाते हैं जिसमें कोर्ट का नाम और चालान भरने की तारीख़ लिखी होती है.
2. लेकिन अगर आपके पास सम्मन नहीं आए हैं तो कोर्ट में सूचना खिड़की पर जाकर अपनी गाड़ी का नंबर बता कर भी चालान की डिटेल्स पता कर सकते हैं.
3. अपने फोन में ‘e-courts’ ऍप डाउनलोड करके भी आप अपना नाम ‘Party’ ऑप्शन में जाकर अपने चालान के बारें में पता कर सकते हैं.
कोर्ट की तिथि निकलने के बाद चालान कैसे भरें
अगर कोर्ट में चालान भरने की तारिख निकल चुकी है और आप किसी भी वजह से चालान नहीं भर पाते हैं तो आप अपने वकील के मदद से अपनी चालान की फाइल को कोर्ट में दुबारा पेश करने की दरखास्त न्यायालय में कर सकते हैं. किसी नज़दीकी तारिख पर या उसी दिन कोर्ट दुबारा आपको चालान भरने की अनुमति दे देता है.
यह आर्टिकल अधिवक्ता प्रणव द्वारा लिखा गया है जो हरियाणा में अपनी वकालत करते हैं. इस आर्टिकल के बारे में आप अपनी राय उन्हें pranavdefends@gmail.com पर या उनके व्हाट्सप्प न. ‘9991189110’ पर भेज सकते हैं.